दाखिल-खारिज के नियमों में बड़ा बदलाव, अब रैयतों को नहीं होगी यह परेशानी
Bihar Land Survey : बिहार सरकार ने दाखिल-खारिज मामलों की पुनः सुनवाई का फैसला लिया है, जिससे जमीन मालिकों को राहत मिलेगी. अब 30 दिनों में अपील कर सकते हैं और मामलों का त्वरित निपटारा होगा.
- बिहार सरकार ने दाखिल-खारिज मामलों की पुनः सुनवाई का फैसला लिया
- अब दाखिल-खारिज मामलों का निपटारा 30 दिनों में होगा
- भूमि मालिकों को नए नियमों से राहत मिलेगी
नए नियमों से जमीन मालिकों को राहत
दाखिल-खारिज की प्रक्रिया काफी पेंचीदा होती थी, लेकिन अब बिहार के जमीन मालिकों के लिए राहत भरी खबर है. राज्य सरकार ने दाखिल-खारिज के उन मामलों की दोबारा सुनवाई कराने का फैसला लिया है, जिन्हें अंचलाधिकारियों द्वारा बिना किसी ठोस कारण के अस्वीकृत कर दिया गया था.
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से जारी नए दिशा-निर्देशों के तहत, अब ऐसे मामलों को फिर से खंगाला जाएगा और जरूरत पड़ने पर अंचल अधिकारी को पुनः सुनवाई का आदेश दिया जाएगा. अब अपील वादों के त्वरित निष्पादन के लिए भूमि सुधार उप समाहर्ता (DCLR) को जिम्मेदारी सौंपी गई है.
अब दाखिल-खारिज मामलों का निपटारा 30 दिनों में
अब दाखिल-खारिज मामलों में अपील दायर करने की समय सीमा 30 दिनों की होगी. यदि किसी व्यक्ति का आवेदन बिना उचित कारण के खारिज कर दिया गया है, तो वह 30 दिनों के भीतर भूमि सुधार उप समाहर्ता (DCLR) के पास अपील कर सकता है. इसके बाद अधिकारी अंचल अधिकारी को पुनः समीक्षा का निर्देश देंगे.